जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने सोमवार को जिला सभागार में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी दलों से जनपद में सकुशल मतदान संपन्न कराने को लेकर अपील की।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसके दृष्टिगत सभी राजनीतिक दलों की निर्वाचन व्यय की निगरानी भी शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि माननीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सभी दल चुनावी रैली व अन्य गतिविधियों को संचालित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी, सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों में बैनर पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। निजी भवनों के भवन स्वामियों से अनुमति लेना आवश्यक होगा। सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों एवं मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का कार्यालय नहीं खोला जाएगा। चुनाव प्रचार में नाबालिग बच्चों से किसी प्रकार का कार्य नही कराया जाएगा। रात्रि के 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित है। चुनाव रैली, जुलूस, प्रदर्शन एवं जनसभाएं शांतिपूर्ण माहौल में कराए जाए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद में कुल मतदाताओं और मतदेय स्थलों एवं आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी सती सहित आप पार्टी के पूर्व प्रभारी अनूप सिंह रावत, आईएनसी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष आनंद सिंह फर्स्वाण कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव ज्ञानेंद्र खंतवाल, बीजेपी जिला मोर्चा गोविंद सिंह बजवाल, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी योगेन्द्र सिंह, मार्क्स स्टि संजय सिंह बर्त्वाल सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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